Income Tax Bill 2025
Income Tax Bill 2025 : खत्म होगी ₹12 लाख तक की टैक्स छूट? | सरकार ने कर दी नई बदलाव।
2025 में पेश किया गया नया इनकम टैक्स बिल सरकार की टैक्स प्रणाली को और ज्यादा सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज़ में यह चर्चा जोरों पर थी कि शायद ₹12 लाख तक मिलने वाली टैक्स छूट नए कानून में खत्म हो जाएगी या इसमें कटौती हो सकती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी हकीकत:
1. सरकार ने अफवाहें की खारिज
संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ-साफ कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 में ₹12 लाख तक की टैक्स छूट पूरी तरह बरकरार रहेगी। मीडिया और इंटरनेट पर फैली उन अफवाहों को सरकार ने झूठा बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि छूट हट जाएगी।
2. बजट 2025 और नये टैक्स स्लैब
नये टैक्स स्लैब्स, वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होंगे।
₹12 लाख तक की सालाना आय ‘टैक्स-फ्री’ मानी जाएगी, यानी अंतिम टैक्स देनदारी शून्य होगी—यह सेक्शन 87A छूट के कारण संभव है।
पहले यह छूट ₹7 लाख तक थी, अब इसे बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। यानी, छूट का दायरा और बड़ा
इस टेबल से साफ है कि 87A के अंतर्गत मिलने वाली ₹60,000 छूट, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते, ₹12 लाख तक टैक्स शून्य बनेगा।
3. बिल में और क्या बड़े बदलाव?
सेक्शन 87A की छूट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई।
बेसिक छूट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख।
नियमों की संख्या घटाई गई—अब 47 की जगह 23 चैप्टर, जिससे नियम सरल और पालन आसान।
न्यू टैक्स सिस्टम अब डिफॉल्ट होगा (यानी यदि पुरानी व्यवस्था का लाभ चाहिए, तो खुद चुनना होगा)।
4. टैक्सपेयर्स को क्या करना होगा?
जो लोग छूट और डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें पुरानी स्कीम का चुनाव करना पड़ा सकता है—नयी प्रणाली में छूट अपने आप लागू होगी।
टेबल के अनुसार अपनी कर योग्य इनकम को स्लैब हिसाब से देखें और यह समझें कि अंतिम टैक्स देनदारी कैसे शून्य बन रही है।
निष्कर्ष
नया इनकम टैक्स बिल 2025 ₹12 लाख तक की टैक्स छूट को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे बरकरार और मजबूत ही करता है। अफवाहों पर ध्यान न दें—सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्यम वर्ग के लिए ये राहत जारी रहेगी